यौन उत्पीड़न व दुराचार
यौन उत्पीड़न किसी व्यक्ति के प्रति कोई भी अनिच्छित यौन व्यवहार होता है जो, जबरदस्ती, बलपूर्वक या बिना-सहमति के (चाहे उस व्यक्ति ने सहमति नहीं दी हो, उसकी सहमति देने की क्षमता नहीं हो, या उसने अपनी सहमति वापस ले ली हो) किया गया हो।
यह एक अपराध होता है।
किसी से बात करना चाहते हैं? कैंपस में एक फर्स्ट रिसपांडर (प्रथम उत्तरदाता) से संपर्क करें। फर्स्ट रिसपांडर्स आपकी बात सुनने और आपको सही सहायता सेवाओं की तरफ गाइड करने, और अगर आप चाहें, तो एक रिपोर्ट बनाने में आपकी सहायता करने के लिए के लिए प्रशिक्षित होते हैं। लिंडा लोम्बार्डी Arc@UNSW पर एक फर्स्ट रिसपांडरहै। 93857672 पर फोन करें या l.lombardi@arc.unsw.edu.auपर ईमेल करें।
यूएनएसडब्ल्यू के अन्य फर्स्ट रिसपांडर्स की एक सूची यहाँ देखें।
हमारे, विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए संसाधनों को पूरा पढ़ें, और इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो advice@arc.unsw.edu.au के द्वारा या एआरसी रिसेप्शन को फोन करके हमारे लीगल व एडवोकसी दल से संपर्क करें।
सहमति
सहमति किसे कहते हैं?
यौन संबंध बनाने के लिए, उसमें शामिल हरेक व्यक्ति को सहमति देनी होती है।
सहमति की कानूनी परिभाषा विभिन्न देशों, और/या हरेक विभिन्न राज्यों में भी अलग-अलग हो सकती है।
एनएसडब्ल्यू के वर्तमान कानून के अन्तर्गत, सहमति तभी होती है जब एक व्यक्ति स्वतंत्र रुप से और स्वेच्छा से संभोग में शामिल होने के लिए राज़ी होता है।
इसका क्या मतलब है?
1. सहमति अवश्य ही स्पष्ट होनी चाहिए (यह अवश्य ही एक उत्साहपूर्ण 'हाँ' होनी चाहिए - ना कहने में असफलता नहीं)। यह बोलकर दी जा सकती है या क्रिया-कलापों के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। ध्यान दें: हांलाकि कोई अपने क्रिया-कलापों के माध्यम से स्पष्ट सहमति दे सकता है, यह मानते हुए कि वह व्यक्ति यौन संबंधों के लिए इसलिए सहमत है क्योंकि आप छेड़खानी या चुंबन करते रहे हैं, या इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, लेकिन वह स्पष्ट सहमति के बराबर नहीं होती।
यह तथ्य कि एक व्यक्ति यौन गतिविधि में शारीरिक रुप से रुकावट नहीं डाल रहा है, उसे एक सहमति नहीं माना जाता है।
2. सहमति लगातार रहनी चाहिए (अगर कोई शुरु में हाँ कहता है और बाद में ना कह देता है, सहमति वापस ले ली गई है)। ध्यान दें: किसी एक गतिविधि के लिए सहमत होने (जैसे कि चुंबन) का स्वतः यह मतलब नहीं हो जाता कि दूसरी (जैसे कि किसी के कपड़े खोलना) के लिए भी सहमति दे दी गई है । इसके साथ ही, चूंकि एक मौके पर यौन संबंध के लिए सहमति दे दी गई तो उसका यह मतलब नहीं होता कि भविष्य में फिर से यौन संबंध के लिए सहमति दी गई है।
यह कानून इस बात को भी स्पष्ट करता है कि कब एक व्यक्ति सहमति देने में सक्षम नहीं होता, जैसे कि:
- उल्लेखनीय ढंग से नशे में होता है, या ड्रग्स से प्रभावित होता है
- यह समझने में अक्षम होता है कि वो किस बात पर सहमति दे रहा है (जैसे कि इन्फोर्म्ड (सूचित) सहमति)
- डराया, मजबूर किया, धमकाया जाता है
- एक प्रोफेशनल या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति के अधिकार के दुरुपयोग के आगे हार मान लेता है
- उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे रोक लिया जाता है।
- 16 साल से कम उम्र का बच्चा है
बिना सहमति के किया गया संभोग एक यौन अपराध होता है।
यौन अपराध
यौन अपराध किसे कहते हैं?
· किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी सहमति के बगैर कामुकता से छूना (या छूने की धमकी देना)। उदाहरण के लिए:
· किसी दूसरे व्यक्ति का चुंबन लेना, अगर वह चुंबन बिना उसकी इच्छा के और बिना सहमति के लिया गया हो तो
· किसी दूसरे व्यक्ति के गुप्तांगों को उसकी इच्छा के बिना छूना
· जानबूझकर अपने गुप्तांग को किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना उसके गुप्तांगो से रगड़ना
· बिना सहमति के संभोग करना। किसी क्रिया को यौन हमला कहने के लिए उसमें हिंसा या शारीरिक चोट शामिल होना ज़रुरी नहीं है - अगर यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी गई थी, तो वह यौन हमला कहलाता है।
· यौन अपराध में शरीर को छूए जाने की ज़रुरत नहीं होती है। अन्य यौन अपराधों में शामिल है:
· किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हस्त-मैथुन करना;
· किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खुद को नंगा करना
· अपस्कर्टिंग (किसी की स्कर्ट या ड्रैस के नीचे से फोटो/वीडियो लेना)
· दर्शनरति (वयुरिज़म) (या "झाँकना" - जान-बूझकर किसी को निजी क्रिया करते हुए देखना, बिना उनकी सहमति के);
· बदले के लिए अश्लील फोटोज़ का उपयोग (किसी की अन्तरंग तस्वीर को उनकी सहमति के बिना साझा करना, चाहे उस तस्वीर को रिकॉर्ड करते समय आपको उनकी अनुमति मिल गई थी)। अन्तरंग तस्वीरों को रिकॉर्ड करने या बाँटने की धमकी देना भी एक अपराध होता है;
· जब कोई व्यक्ति निजी क्रिया (जैसे कि स्नान कर रहा हो)कर रहा हो तो उस समय उसकी फिल्म बनाना;
· यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित व्यवहारों (और कुछ सूची में नहीं हैं) में से कोई भी व्यवहार शामिल है:
· कनखियों से या कामुक अंदाज़ में घूरना
· अवांछित यौन प्रयास (सिटी बजाने सहित)
· आपकी शारीरिक दिखावट के बारे में टिप्पणियाँ करना
· आपके यौन जीवन के बारे में प्रश्न पूछना
· यौन अनुमति के लिए बार-बार कामुक आमंत्रण या आग्रह करना जबकि आपने पहले मना कर दिया था
· स्पष्ट रुप से कामुक मैसेजेस, टैक्स्ट्स या ईमेल्स जो कि अवांछित होती हैं
ये चीज़ें नौकरी पर, युनिवर्सिटी में, सामानों और सेवाओं या किराये के पैसे देते समय होती हैं। यह ज़रुरी नहीं है कि यौन उत्पीड़न, बार-बार किया जाने वाला व्यवहार हो: एक बार हुई घटना भी उत्पीड़न कही जा सकता है।
· किसी को ऑनलाइन उत्पीड़ित कने के लिए दूरसंचार सेवा (जिसमें फोन, मोबाइल, ऑनलाइन मैसेज करना और सोशल मीडिय शामिल है) का उपयोग करना। उत्पीड़न आमने-सामने होना ज़रुरी नहीं है।
रिपोर्ट करना
अगर आपने यौन हमला या उत्पीड़न झेला है, तो आप उस घटना की रिपोर्ट करें (या नहीं करें) यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।
अगर आप या कोई दूसरा व्यक्ति तुरंत ख़तरे में है या तुरंत मेडिकल देखभाल की ज़रुरत है, 000 पर फोन करें।
मैं एक यौन अपराध की रिपोर्ट कैसे करुँ?
आप:
· आप पुलिस में एक औपचारिक या अनौपचारिक रिपोर्ट लिखा सकते हैं
· मेडिकल सहायता, काउंसलिंग, और/या कानूनी सलाह सहित, सहायता सेवाओं से संपर्क कर सकते हैं
· ऑस्ट्रेलियन मानव अधिकार आयोग, या यूएनएसडब्ल्यू एंटी-डिस्क्रिमिनेशन बोर्ड में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं (अगर आपने यौन उत्पीड़न झेला हो तो)
अगर यह घटना आपके कार्यस्थल या युनिवर्सिटी से जुड़ी हो तो आप:
· अपने रोज़गारदाता को भी रिपोर्ट कर सकते हैं
· यूएनएसडब्ल्यू को घटना की रिपोर्ट यूएनएसडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करें
रिपोर्ट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मुझे किसी घटना की रिपोर्ट करना ज़रुरी है?
नहीं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि रिपोर्ट करें या नहीं करें।
अगर मैं पुलिस के पास जाउं तो क्या होगा?
आप पुलिस को दो तरीकों से रिपोर्ट कर सकते हैं।
आप अपने निकटम पुलिस स्टेशन से संपर्क करके घटना की औपचारिक रिपोर्ट कर सकते हैं। जो हुआ उसके बारे में एक वक्तव्य तैयार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी आपकी मदद करेगा और आपके लिए एक मेडिकल सहायता/काउंसलिंग की व्यवस्था करेगा। इसके कारण एक आपराधिक जाँच हो सकती है (सामान्यतया पुलिस आपकी सहमति के बिना दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही/आपराधिक जाँच शुरु नहीं करती है)।
अगर आप औपचारिक शिकायत के बाद कार्यवाही नहीं चाहते, या गोपनीय रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यौन उत्पीड़न रिपोर्टिंग विकल्प प्रश्नावली के माध्यम से घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म को यौन अपराध दस्ते के पास भेजा जाता है और हो सकता है कि पुलिस द्वारा यौन उत्पीड़न के अपराधों को कम करने, और दोषियों के विरुद्ध अन्य मुकदमों में सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाए।
अगर मेरा यौन उत्पीड़न किसी दूसरे विद्यार्थी ने किया हो तो?
यूएनएसडब्ल्यू की नीति कहती है कि यूएनएसडब्ल्यू के सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों को अवश्य ही विधि पूर्वक, उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए और यूएनएसडब्ल्यू समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ सम्मानजनक, वो है - बिना उत्पीड़न या भेदभाव के, बर्ताव करना चाहिए।
यूएनएसडब्ल्यू ने इस बारे में एक विशेष रुप से एक यौन दुराचार नीति बनाई है कि युनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। आपको वो यहाँ से मिल सकती है।
अगर मैं एक घटना की रिपोर्ट करुँ, तो काम पर/युनी में मेरे कार्य पर इसका क्या असर पड़ेगा?
· काम पर: आपके रोज़गारदाता के पास इस बात का वर्णन करती एक औपचारिक नीति होनी चाहिए कि यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट कैसे की जाती है। रोज़गारदाताओं को उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए। वे आपकी शिकायत को अनदेखा नहीं कर सकते, शिकायत करने के कारण आपको नौकरी से निकाल नहीं सकते या आपको किसी अन्य तरीके से दण्डित नहीं कर सकते।
· युनी में: यूएनएसडब्ल्यू का नैतिक दायित्व है कि वो विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बारे में की गई किसी भी शिकायत पर, निष्पक्षता, संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ तुरंत प्रतिक्रिया दे। आप युनि को शिकायत करने के सीधे परिणाम के रुप में कोई खामियाजा नहीं भुगत सकते।
ध्यान दें: किसी घटना की रिपोर्ट करने के कारण आप अपना वीज़ा या यूएनएसडब्ल्यू में पढ़ने का अपना अधिकार नहीं गवाँ सकते।
मैं घटना की रिपोर्ट नहीं करना चाहता/ती। मैं और क्या करुँ?
कई सहायता सेवाएं हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं इनमें शामिल है: चिकित्सीय सहायता, काउंसलिंग सेवाएं, और कानूनी सलाह।
एआरसी लीगल व एडवोकसी आपके लिए उपलब्ध, रिपोर्ट करने के विभिन्न विकल्पों को समझने में आपकी सहायता कर सकता है।
अगर कुछ ऑनलाइन हुआ हो तो?
अधिकाँश सोशल मीडिया साइट्स की भी स्वीकार्य व्यवहार के लिए नीतियाँ होती हैं इसलिए आपको प्लतफार्म प्रदाता से संपर्क करना चाहिए।
मेरे मित्र का उतपीड़न हुआ था पर वो घटना की रिपोर्ट नहीं करना चाहता/ती। मैं सोचता हूँ कि उनको करनी चाहिए। मैं क्या कर सकता/ती हूँ?
क्या करना चाहिए, यह निर्णय हमेशा उस व्यक्ति का होता है जिसने उत्पीड़न झेला है। अगर आप सोचते हैं कि घटना की रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है, तब भी हो सकता है कि आपके मित्र के लिए यह एक बेहतर निर्णय ना हो।
इसकी जगह: आप उनकी बातें सुनकर और सहायता करके तथा उन्हें सहायता सेवाओं के पास भेजकर सहायता कर सकते हैं।
सहायता सेवाएं
चिकित्सीय सहायता
अगर आपने यौन उत्पीड़न झेला है, तो यह सलाह दी जाती है कि आप चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करें।
डॉक्टर्स, यौन संबंध से स्थानान्तरित हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण की जाँच व ईलाज कर सकते हैं और अगर किसी तरह की चोट पहुँची हो तो उसकी देखभाल में भी सहायता कर सकते हैं।
डाक्टरों का यह दायित्व होता है कि वे आपके उनको दिखाने के लिए जाने व ऐसी किसी भी निजी जानकारी को गुप्त रखें जो आपने उनको बताई है।
यूएनएसडब्ल्यू स्वास्थ्य सेवाएं ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट क्वाड्रेंगल बिल्डिंग, केंसिग्टन कैंपस के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है।
कार्य समय के बाहर के समय (आफ्टर आवर्स) में देखभाल या आपात-स्थिति के लिए, अपने स्थानीय अस्पताल में जाएं या एंबुलैंस बुला लें।
केंसिग्टन कैंपस से नज़दीकी अस्पताल रैंडविक में बार्कर स्ट्रीट पर स्थित प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल है।
काउंसलिंग
ऐसी निःशुल्क और आपकी बातों को गोपनीय रखने वाली काउंसलिंग सेवाएं हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रुरत हो। उनमें शामिल है:
- यूएनएसडब्ल्यू काउंसलिंग व साइकोलोजिकल सेवाएं (सीएपीएस): (02) 9385 5418
- एनएसडब्ल्यू बलात्कार संकट-स्थिति केन्द्र: (02) 9819 6565 (24 घंटे)
- 1800RESPECT: 1800 737 732
ध्यान दें: ये सेवाएं किसी ऐसे व्यक्ति के मित्रों व परिवारवालों के लिए भी उपलब्ध हैं जिसने एक यौन अपराध भुगता है।
ये रहे कुछ अन्य मददगार लिंक्स और संपर्क जो आपकी सहायता के लिए मदद कर सकते हैं।
कानूनी सलाह
अगर आप यूएनएसडब्क्यू के एक विद्यार्थी हैं, तो एआरसी लीगल व एडवोकसी आपकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। आप आरसी लीगल से एक ईमेल, द्वारा संपर्क कर सकते हैं या एआरसी रिसेप्शन के माध्यम से एक अपोइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
कैंपस रक्षा बचाव अनुरक्षक
अगर आपको कैंपस में किसी भी समय असुरक्षित महसूस हो, आप कैंपस से कार पार्क में पार्क की हुई अपनी कार, बस स्टॉप, टैक्सी रैंक और कैंपस के आसपास कि कुछ सीमित जगहों तक जाने के लिए एक रक्षा अनुरक्षक माँग सकते हैं। यह एक मुफ्त सेवा हे जो कैंपस सिक्योरिटी द्वारा दिन में 24 घंटे उपलब्ध कराई जाती है।
आप 9385 6000 या 1800 626 003 पर फोन करके या कैंपस में स्थित किसी भी सहायता प्वाइंट से एक रक्षा अनुरक्षक की माँग कर सकते हैं।